पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत
इस्लामाबाद, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की 9 मई, 2023 के दंगों से संबंधित 8 मामलों में दाखिल जमानत याचिका मंजूर कर ली है। इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई के नेताओं, समर्थकों और देश की राजनीति के लिए यह निर्णय बेहद अहम है। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) याह्या अफरीदी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति मुहम्मद शफी सिद्दीकी और मियांगुल हसन औरंगजेब भी शामिल थे, ने गुरुवार को याचिकाओं पर सुनवाई फिर से शुरू की।
इमरान खान की तरफ से सलमान सफदर जबकि पंजाब के विशेष अभियोजक जुल्फिकार नकवी ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया।
पीटीआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए पोस्ट में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को इमरान खान की जीत बताया है।
नवंबर 2024 में लाहौर की एक आतंकवाद-रोधी अदालत ने 9 मई, 2023 के दंगों से संबंधित मामलों में इमरान खान को जमानत देने से इनकार कर दिया था। लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) ने भी 24 जून को इमरान खान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद जेल में बंद पीटीआई नेता ने अपने वकीलों के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में जमानत की याचिका दाखिल की थी।
इमरान खान पर कई अन्य मामले भी चल रहे हैं, जिनमें सरकारी उपहारों से संबंधित 19 करोड़ पाउंड के भ्रष्टाचार मामले में, वह अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं।
