धारा 370 पर मोदी सरकार की कारवाई पर सर्वोच्च न्यायालय की लगी मोहर: अविनाश राय खन्ना
होशियारपुर: भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद अविनाश राय खन्ना ने कहा कि भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा देश में धारा 370 की बहाली संबंधी याचिका को खारज करने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने संबंधी प्रधानमंत्री मोदी ने जो कारवाई की थी उसपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मोहर लगा दी है।
उक्त विचार खन्ना ने माननीय सी.जे.आई. के इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए व्यक्त किए। खन्ना नेे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश हित में जो फैसले लेते हैं वह वास्तव में भी देशहित में ही होते हैं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीते समय भारत में एक निशान तथा एक संविधान के लक्षय के तहत दोनो सदनों लोकसभा और राज्यसभा से प्रस्ताव पारित करवाकर धारा 370 खत्म की थी। धारा 370 के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य पर भारतीय संविधान की अधिकतर धाराएं लागू नहीं होती थीं।
भारत के दूसरे राज्यों के लोग जम्मू-कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे। जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में अराजकता और अशांति का माहौल था। देश विरोधी ताकतें भी इसी धारा को ढाल बनाकर भारत की धरती पर रहकर भारत को तोडऩे की साजिशे रचने में कामयाब हो रहे थे। खन्ना ने कहा कि भारत सरकार द्वारा भारत की एकता और आखण्डता को बरकरार रखने के लिए इस धारा का खत्म किया गया था परंतु अनुच्छेद 370 को स्थायी व्यवस्था कहने वाली याचिका को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
