मालीवाल से मारपीट मामले में बिभव कुमार को झटका, कोर्ट ने 22 जून तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत
नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत 22 जून तक बढ़ा दी। विभव कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट करने का आरोप है। कुमार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ड्यूटी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उनकी हिरासत अवधि बढ़ा दी और दिल्ली पुलिस को उन्हें 22 जून को पेश करने का निर्देश दिया।
इससे पहले शुक्रवार को अदालत ने जांच अधिकारी की अनुपस्थिति को देखते हुए कुमार की हिरासत एक दिन के लिए बढ़ा दी थी। कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें उसी दिन पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। अदालत ने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी के कारण अग्रिम जमानत याचिका का कोई मतलब नहीं रह जाता। उन्हें 24 मई को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जिसके बाद उन्हें फिर से तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था।
कुमार के खिलाफ 16 मई को दर्ज की गई प्राथमिकी में आपराधिक धमकी देना, महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग तथा गैर इरादतन हत्या का प्रयास करने से संबंधित धाराएं शामिल की गई हैं।
दिल्ली में लोकसभा चुनावों के कुछ दिन पहले स्वाति मालीवाल दिल्ली में सीएम आवास पहुंची थीं। यहां से बाहर निकलने के बाद स्वाति ने आरोप लगाया था कि उनके साथ केजरीवाल के पीएम बिभव ने मारपीट की है और भद्दी गालियां भी दी है। इसके कुछ दिनों के बाद स्वाति ने इस मामले की शिकायत दर्ज करवाई थी। स्वाति मालीवाल की शिकायत के बाद पुलिस ने ऐक्शन लेते हुए बिभव को गिरफ्तार कर लिया था। अब बिभव की न्यायिक हिरासत एक बार फिर से बढ़ा दी गई है।
