केजरीवाल को सीएम पद से हटाने वाली याचिका SC में खारिज
कोर्ट ने कहा- हम नहीं दे सकते दखल
नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था। हालांकि अब कोर्ट ने भी इस मांग को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है। याचिका में अपील की गई थी कि अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में उन्हें सीएम पद से हटा दिया जाना चाहिए। दरअसल आम आदमी पार्टी और खुद केजरीवाल जेल से सरकार चलाने की बात करते आए हैं। यही वजह है कि उन्होंने गिरफ्तारी के बाद भी इस्तीफा नहीं दिया है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में इस तरह की याचिका दाखिल की गई थी। तब कोर्ट ने यह कहते हुए इसे खारिज कर दिया खा कि कोर्ट को राजनीतिक मामले में खींचने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था। जस्टिस संजीव खन्ना और दिपांकर दत्ता की पीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर उपराज्यपाल चाहें तो मामले को देख सकते हैं लेकिन हम कोई दखल नहीं दे सकते। कोर्ट ने कहा, हम इस मामले में कैसे फैसला ले सकते है? कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अगर एलजी चाहते हैं तो वो कार्रवाई कर सकते हैं। बता दें, अरविंद केजरीवाल फिलहाल केजरीवाल लोकसभा चुनाव के तहत चुनाव प्रचार के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत पर बाहर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 5 शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी है और कहा है कि उन्हें 2 जून को दोबारा जांच एजेंसियों के सामने सरेंडर करना होगा। जेल से बाहर आते ही केजरीवाल धुआंधार चुनाव प्रचार में लग गए हैं।
