पूर्व सीएम बेअंत सिंह के हत्यारे की दया याचिका पर राष्ट्रपति 2 सप्ताह में ले सकती हैं फैसला
नई दिल्ली : पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत की हत्या के दोषी बलवंत सिंह की दया याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के सचिव को आदेश दिया है कि वह राष्ट्रपति के सामने दया याचिका रखें और दो सप्ताह में फैसला करने का निवेदन करें। बता दें साल 1995 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या कर दी गई थी।
बलवंत सिंह राजोआना को 2007 में हत्या में शामिल होने के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। इस मामले में 15 लोगों को आरोपी बनाया गया था। उसमें जगतार सिंह हवारा और बलवंत सिंह राजोआना को मौत की सजा दी गई थी। इसके अलावा आरोपी गुरमीत सिंह, लखविंदर सिंह, शमशेर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दो आरोपियों को ट्रायल कोर्ट ने ही बरी कर दिया था। राजोआना पंजाब पुलिस के एक पूर्व कॉन्स्टेबल था और बब्बर खालसा का बॉम्बर था। शिरोमणि अकाली दल राजोआना की रिहाई की मांग कर रहा था। बीते साल सुप्रीम कोर्ट ने राजोआना की सजा को कम करनने से इनकार कर दिया था। वह 27 साल से जेल में है। साल 2012 में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की अपील के बाद उसकी फांसी की सजा पर रोक लगा दी गई थी।
