March 15, 2025

300 तक केस दर्ज करने वाले थानों को मिलेगा ए प्लस ग्रेड

प्रदेश सरकार ने जारी की अधिसूचना

सोलन, कमल जीत: आबादी के आधार पर 276 से 300 तक मामले दर्ज करने वाले थानों को ए प्लस श्रेणी में रखा जाएगा। इन थानों में 70 पुलिस कर्मियों और अधिकारियों की तैनाती की जाएगी और इन्हें 20 अंक मिलेंगे।
हिमाचल में पुलिस थानों का जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र, अपराध, वीआईपी मूवमेंट, यातायात, सीमाओं और पर्यटक आमद के आधार पर 6 श्रेणियों में वर्गीकरण किया जाएगा। प्रदेश के सभी 135 थाने वर्गीकृत किए जाएंगे शनिवार को प्रदेश सरकार ने इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी।
अपराध पंजीकरण के आधार पर थानों को छह श्रेणियों में बांटा जाएगा। आबादी के आधार पर 276 से 300 तक मामले दर्ज करने वाले थानों को ए प्लस श्रेणी में रखा जाएगा। इन थानों में 70 पुलिस कर्मियों और अधिकारियों की तैनाती की जाएगी और इन्हें 20 अंक मिलेंगे। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर 10 अंक, अपराध के आधार पर 40, वीआईपी मूवमेंट के आधार पर 10, अंतरराज्यीय सीमाओं के 10 और पर्यटकों की आमद के 10 अंक मिलेंगे। श्रेणी के आधार पर थानों को स्टाफ उपलब्ध करवाया जाएगा। ए प्लस को 70, ए को 65, बी को 48, सी को 37, डी को 25 और ई को न्यूनतम 19 कर्मी मिलेंगे।
जनसंख्या के आधार पर 35 हजार तक 5 अंकों के साथ पहली श्रेणी, 50 हजार तक 10 अंकों के साथ दूसरी श्रेणी, 90 हजार तक 15 अंकों के साथ तीसरी श्रेणी और 2 लाख तक 20 अंकों के साथ चौथी श्रेणी तय की गई है। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर 100 वर्ग किलोमीटर तक 2 अंकों के साथ पहली श्रेणी, 200 वर्ग किलोमीटर के साथ 4 अंकों के साथ दूसरी, 400 वर्ग किलोमीटर के साथ 6 अंकों के साथ तीसरी, 1000 वर्ग किलोमीटर के साथ 8 अंकों के साथ चौथी और 10 हजार वर्ग किलोमीटर के साथ 10 अंकों के साथ पांचवीं श्रेणी तय की गई है।