Himachal Pardesh Uncategorized टोल प्लाजा को तुरंत प्रभाव से बंद करने के आदेश 3 years ago shivalik-admin ज़िला दंडाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 05 पर सोलन ज़िला के sanwara में टोल प्लाजा को तुरंत प्रभाव से बंद करने के आदेश जारी किए हैं। Post navigation Previous डाॅ. शांडिल के 07 अगस्त के कार्यक्रम में आंशिक संशोधनNext पंजाब ने पड़ोसी राज्य हरियाणा को 1316 करोड़ के मुकाबले 1395 करोड़ रुपए मंज़ूर कर पीछे छोड़ा