February 4, 2025

ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर नुुकसान की भरपाई के लिए 18 अगस्त तक होंगी आपत्तियां दर्ज

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देश में गत दिनों आई बाढ़ से नागरिकों को राहत प्रदान क्षति व नुकसान के दावे आगामी 18 अगस्त

नागरिकों को राहत प्रदान करना सरकार और प्रशासन का मुख्य उद्देश्य : डीसी
झज्जर,
प्रदेश में गत दिनों आई बाढ़ से नागरिकों को राहत प्रदान करनेे के उद्देश्य से सरकार द्वारा ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल https://ekshatipurtiharyana.gov.in पोर्टल के नए स्वरूप को लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर नागरिक अपने घर, पशुधन, फसलों, वाणिज्यिक और चल-अचल संपत्ति की क्षति व नुकसान के दावे आगामी 18 अगस्त तक दर्ज कर सकेंगे। यह जानकारी डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने शुक्रवार को यहां दी।

डीसी ने बताया कि पहले क्षतिपूर्ति पोर्टल में केवल किसान ही अपनी फसलों के नुकसान का ब्यौरा दर्ज कर सकते थे। लेकिन अब सरकार ने पोर्टल में नए फीचर शामिल किए हैं, जिससे नागरिक जान-माल के नुकसान की जानकारी एक ही पोर्टल पर दर्ज कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल का उद्देश्य जनता द्वारा आवेदन जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। साथ ही प्रभावित लोगों को हुए नुकसान के समयबद्ध तरीके से सत्यापन और मुआवजे के वितरण की प्रणाली में पारदर्शिता लाना है।
डीसी ने बताया कि इस पोर्टल पर नागरिक घरों की क्षति,फसल की क्षति, पशुधन का नुकसान, शहरी क्षेत्रों की कमर्शियल (व्यावसायिक ) संपत्ति का मुआवजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस ऑनलाइन प्रक्रिया से समय कम हो जाएगा, मुआवजे के दावे की पूरी प्रक्रिया आसान हो जाएगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। आम जनता से अनुरोध है कि वे इस पोर्टल का उपयोग करें। उन्होने बताया कि अधिक जानकारी के लिए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग हरियाणा के संपर्क किया जा सकता है।