December 25, 2025

अब ऑनलाइन प्रक्रिया से ट्रैफिक चालान भरना हुआ आसान

आम लोगों को मिली बड़ी राहत

जालंधर: पंजाब के लोगों को सरकारी काम करवाने के लिए धक्के न खाने पड़ें, इसके लिए सरकार सिस्टम में काफी बदलाव कर रही है। कुछ समय पहले ट्रेफिक चालान भुगतना किसी भी व्यक्ति के लिए लोहे के चने चबाने के बराबर था। एक बार चालान हो जाने के बाद जनता एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर चक्कर काटने पर मजबूर हो जाती थी। जनता की परेशानी को देखते हुए अब पंजाब सरकार ने ट्रैफिक चालान भुगतना पहले से कहीं अधिक आसान कर दिया है। लोगों को होने वाली परेशानी को देखते हुए आरटीओ आफिस में ऑनलाइन चालान प्रक्रिया की शुरूआत की गई है। इसके अलावा अगर आपका चालान हो गया है व आप इस चालान को अदालत के जरिए भुगतना चाहते हैं तो 10 मई को विशेष लोक अदालत में चालान भुगताए जाएंगे। हालांकि इतनी बड़ी गिनती में भेजे गए चालानों की ऑनलाइन एंट्री करने में काफी समय लग सकता है। इसके अलावा सोचने वाली बात यह है कि आखिर कैसे 18 हजार चालानों का निपटारा एक ही दिन में लोक अदालत के अंदर हो सकता है ?

अब ऑनलाइन चालान भुगतना हुआ आसान
आज के समय में पंजाब में चालान का भुगतान काफी आसान हो गया है। अगर किसी ने अपना चालान भरना है तो वह ई-चालान पोर्टल पर जाकर भुगत सकता है। वाहन मालिक या चालक केवल अपना वाहन नंबर या चालान नंबर दर्ज करके अपना चालान देख सकते हैं व डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के जरिए भुगतान कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि चालान कटने के 90 दिनों के भीतर भुगतान कर दें। यदि निर्धारित समय में चालान का भुगतान नहीं किया गया, तो वाहन की आरसी ब्लॉक हो सकती है। इसके अलावा समय पर भुगतान न करने पर जर्माना बढ़ भी सकता है।

इस ऑनलाईन चालान सुविधा के लिए ऑनलाइन चालान के सॉफ्टवेयर में एक खास बदलाव करने हेतु प्रस्ताव हैड ऑफिस के पास भेजा गया है। इस सॉफ्टवेयर से ऑनलाइन चालान में जो स्लिप जारी होगी, उसके ऊपर ही एक क्यूआर कोड जुर्माने की राशि सहित प्रिंट होगा, जिसे तुरंत स्कैन करके आवेदक अपने चालान का भुगतान कर सकेगा। इससे आवेदक को जगह-जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों को कहा गया है कि ट्रैफिक पुलिस जो भी चालान सुबह काटती है, उसे दोपहर से पहले एटीओ की आईडी में ट्रांसफर करना यकीनी बनाए व बाद दोपहर वाले सारे चालान अगले दिन सुबह तक हर हाल में एटीओ के पास ट्रांसफर कर दिए जाएं। इससे आम जनता को ट्रैफिक थाने के चक्कर भी नहीं काटने पढ़ेंगे। वैसे अदालत में चालान भुगतने की सूरत में माननीय अदालत जुर्माने को कम भी कर सकती है। इससे आम जनता को काफी राहत प्राप्त होगी। माननीय अदालत ट्रेफिक पुलिस की तरफ से किए गए चालान में राहत दे सकती है, जिससे आवेदक को फायदा हो सकता है।

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