July 17, 2025

अब बिना रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं चलेंगे कोचिंग सेंटर, 31 अगस्त तक करवाना होगा रजि.

डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक में दिए जरूरी निर्देश
◾️फायर एनओसी व काउंसलर रखना अभी अनिवार्य, नियम तोडऩे पर जुर्माने का प्रावधान
◾️डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि जिला में कोचिंग सेंटर चलाने वालों के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया है। जिले में संचालित सभी सेंटर संचालक 31 अगस्त तक हर हाल में पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें। जो सेंटर पंजीकरण नहीं करवाएंगे उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
डीसी गुरुवार को जिला सचिवालय में अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा दी हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलशन ऑफ प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट एक्ट को लागू कर दिया गया है। एक्ट के लागू होने के बाद अब प्राइवेट कोचिंग सेंटर चलाने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। इन गाइडलाइंस में कोचिंग सेंटर संचालकों की मनमानी फीस को लेकर भी नियम बनाए गए हैं। अब वो मनमानी फीस नहीं वसूल पाएंगे।
◾️डीसी ने कहा कि आईआईटी जेईई, एमबीबीएस, नीट जैसे प्रोफेशनल कोर्स के लिए कोचिंग सेंटर के पास फायर और भवन सुरक्षा संबंधी एनओसी होनी जरूरी है। इसके अलावा कोचिंग सेंटर की ओर से परीक्षा और सफलता के दबाव की स्थिति में बच्चों को मनोवैज्ञानिक रूप से काउंसलिंग कराने और उनकी मानसिक सेहत को बेहतर रखने के लिए काउंसलर उपलब्ध कराना होगा।
नियमों की पालना नहीं करने वालों पर लगेगा जुर्माना
डीसी ने कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन कोचिंग सेंटर्स खोलने और नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। पहली बार आदेश का उल्लंघन के लिए 25 हजार, दूसरी बार एक लाख और तीसरी बार अपराध के लिए रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के साथ भारी जुर्माना के लिए तैयार रहना होगा.
बैठक में इन विभागों के अधिकारी रहे मौजूद
इस अवसर पर राजकीय नेहरू पीजी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ दलबीर सिंह,डीईओ राजेश कुमार,डीआईपीआरओ कुलदीप सिंह बांगड़, आयुष अधिकारी डॉ पवन देशवाल सहित सम्बंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।