पूर्व अग्निवीरों को बीएसएफ में कांस्टेबल भर्ती में 50 प्रतिशत आरक्षण; नोटिफिकेशन जारी
नई दिल्ली, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) ने नए साल से पहले पूर्व अग्निवीरों को बड़ी खुशखबरी दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीएसएफ में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों का आरक्षण 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। केंद्र सरकार ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट, 1968 की धारा 141 की उप-धारा (2) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीएसएफ, जनरल ड्यूटी कैडर (नॉन-गैजेटेड) भर्ती नियम, 2015 में संशोधन किया है। इन संशोधित नियमों को बीएसएफ जनरल ड्यूटी कैडर (नॉन-गैजेटेड) भर्ती (संशोधन) नियम, 2025 नाम दिया गया है, जो 18 दिसंबर 2025 से लागू हो चुके हैं।
नए नियमों के अनुसार 50 प्रतिशत वैकेंसी पूर्व अग्निवीरों के लिए, 10 प्रतिशत वैकेंसी पूर्व सैनिकों के लिए, 3 प्रतिशत तक वैकेंसी कॉम्बैटाइज्ड कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) की सीधी भर्ती के लिए आरक्षित रहेंगी।
पहले चरण में नोडल फोर्स द्वारा 50 प्रतिशत आरक्षित पदों पर पूर्व अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। दूसरे चरण में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से पूर्व अग्निवीरों के अलावा अन्य उम्मीदवारों के लिए शेष 47 प्रतिशत पदों (जिसमें 10 प्रतिशत पूर्व सैनिक शामिल हैं) पर भर्ती की जाएगी। पहले चरण में किसी विशेष श्रेणी में खाली रह गई वैकेंसी को भी इसी चरण में भरा जाएगा। महिला उम्मीदवारों के लिए वैकेंसी की गणना हर वर्ष बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल द्वारा कार्य आवश्यकताओं के आधार पर की जाएगी।
नियमों के तहत पूर्व अग्निवीरों को डायरेक्ट भर्ती और आयु सीमा में छूट का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही उन्हें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से पूरी तरह छूट दी गई है। अधिकारियों के अनुसार, अग्निवीर पहले ही सेना में कठोर शारीरिक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके होते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
