नूरपुर नगर परिषद ने प्रॉपर्टी टैक्स की नई दरें लागू की, सालाना करीब 25 लाख रुपए की आमदनी होने की उम्मीद: आशा वर्मा
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बेबाक़ रघुनाथ शर्मा/नूरपूर: नगर परिषद नूरपुर ने 15वें वित्त आयोग के आदेश पर नई प्रॉपर्टी टैक्स दरें लागू कर दी हैं। अब शहर निवासियों को पुरानी दरों की जगह नई दरों के हिसाब से नगर परिषद टैक्स चुकाना होगा। इससे आम लोगों की जेब पर असर पड़ेगा, लेकिन नगर परिषद की आमदनी बढ़ेगी। इस से पहले तक नूरपुर में 12.30 प्रतिशत रेंटल वैल्यू के आधार पर टैक्स बसूला जा रहा था। 2022 में परिषद ने नया कानून पास किया इसके अंतर्गत घरेलू संपत्तियों पर 4 से 10/- रुपए प्रति वर्ग मीटर और कमर्शियल संपत्तियों पर 30 से 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर टैक्स लगाया गया है। घरों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है जिसमे कच्चा मकान, पुराना मकान और नए मकान की श्रेणियों है। घरों की मंजिलों के अनुसार भी दरें तय होंगी। कमर्शियल संपत्तियों को भी अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है।
नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी आशा वर्मा ने बताया कि नई दरों से परिषद को सालाना करीब 25 लाख रुपए की आमदनी होने की उम्मीद है।
आशा वर्मा ने बताया कि जिन लोगों को अब तक बिल नहीं मिला है, वे कार्यालय परिषद कार्यालय से बिल ले सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि किसी को आपत्ति हो तो वह नगर परिषद कार्यालय में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है उसका समाधान किया जाएगा।
दूसरी तरफ नगर परिषद अध्यक्ष अशोक शर्मा ने बताया कि दो साल पहले इस सम्बंध में अधिसूचना जारी हुई थी। इसके बाद सरकार ने एक निजी एजेंसी से सर्वे करवाया। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद जनरल हाउस में कानून पास किया गया। उन्होंने बताया कि नई दरों से टैक्स वसूली शुरू हो चुकी है और अब तक 8 से 10 लाख रुपए टैक्स आ चुका है। समय पर टैक्स भरने वालों को 10 प्रतिशत की छूट भी दी जा रही है। अशोक शर्मा ने शहर निवासियों से अपील की कि समय रहते प्रॉपर्टी टैक्स कार्यालय जाकर जमा करवाएं व 10% छूट का लाभ उठाएं।