हिमाचल में नई आबकारी नीति लागू, शराब पर लगेगा प्राकृतिक खेती सेस
शिमला : हिमाचल प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति को अधिसूचित कर दिया है। मंगलवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक अब प्रदेश में देसी शराब की प्रति बोतल पर 2 रुपये और अंग्रेजी व विदेशी शराब की प्रति बोतल पर 5 रुपये का प्राकृतिक खेती सेस लगाया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह सेस प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए वसूला जाएगा।
आबकारी विभाग की ओर से जारी नियमों के तहत अब छुट्टी के दिन भी थोक विक्रेता शराब की फैक्टरी से लाइसेंस लेकर सप्लाई ले जा सकेंगे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शराब की दुकानों तक समय पर स्टॉक पहुंचे। नए नियमों के तहत शराब और बीयर की प्रति बोतल पर लगने वाली लाइसेंस फीस को श्रेणीवार तय किया गया है। इसके अलावा हिमाचल में शराब फैक्टरी स्थापित करने के लिए भी लाइसेंस फीस का निर्धारण किया गया है।
प्रधान सचिव देवेश कुमार के अनुसार, नई नीति से राज्य को राजस्व बढ़ाने में मदद मिलेगी और शराब वितरण प्रणाली को अधिक व्यवस्थित बनाया जा सकेगा।
