December 26, 2025

राष्ट्रीय लोक अदालत 10 मई को — आपसी समझौते से निपटाए जाएंगे कई प्रकार के मामले

बैंक, बिजली-पानी के बिल, पारिवारिक विवाद, एमएसीटी, चेक बाउंस सहित कई मामलों का होगा समाधान

बिलासपुर, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, बिलासपुर के सचिव प्रतीक गुप्ता ने जानकारी दी है कि बिलासपुर जिले के विभिन्न न्यायालय परिसरों में 10 मई, 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन जिला न्यायालय परिसर बिलासपुर, घुमारवीं तथा झंडूता न्यायालय परिसरों में एक साथ किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में बैंक से संबंधित मुकदमे, आपसी विवाद से जुड़े मामले, बिजली व पानी के बिल, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, मोटर वाहन दुर्घटना दावे (एमएसीटी), चेक बाउंस के मामले, सेवा संबंधी विवाद और अन्य दीवानी मामले शामिल होंगे। ऐसे मामले जो न्यायालय में लंबित हैं या न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने योग्य हैं और जिनमें आपसी समझौते की संभावना है, वे सभी लोक अदालत में निपटाए जा सकते हैं।

सचिव ने बताया कि मोटर व्हीकल चालान के मामलों को ऑनलाइन माध्यम से e-pay (eCourt Digital Payment) के ज़रिए लोक अदालत से पहले भी निपटाया जा सकता है। यह सुविधा न्यायालय से प्राप्त चालान की विवरण संख्या से उपलब्ध है।

यदि कोई व्यक्ति लोक अदालत में अपने लंबित मामले का निपटारा करवाना चाहता है, तो वह संबंधित न्यायालय में आवेदन कर सकता है या जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, बिलासपुर से संपर्क कर सकता है।

प्राधिकरण की हेल्पलाइन संख्या 15100 है। साथ ही संपर्क के लिए निम्न दूरभाष नंबरों पर भी संपर्क किया जा सकता है:

सचिव, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, बिलासपुर: 01978-221452

उपमंडलीय विधिक सेवा समिति, बिलासपुर: 01978-224887

उपमंडलीय विधिक सेवा समिति, घुमारवीं: 01978-254080

इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या को ईमेल द्वारा secy-dlsa-bil-hp@gov.in पर भेज सकता है। यदि कोई व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन भेजना चाहता है, तो वह राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण, नई दिल्ली की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकता है।

अधिक जानकारी के लिए उपरोक्त नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है या अपने अधिवक्ता से भी परामर्श लिया जा सकता है।

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