February 14, 2026

अवैध निर्माण पर नगर परिषद हमीरपुर ने दिया नोटिस

हमीरपुर 06 जुलाई। शहर के वार्ड नंबर 10 रामनगर में जारी एक अवैध निर्माण का कड़ा संज्ञान लेते हुए नगर परिषद हमीरपुर ने एक व्यक्ति को नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम 1977 की धारा 39 के तहत नोटिस जारी किया है।
नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अजमेर सिंह ठाकुर की ओर से जारी इस नोटिस में उक्त व्यक्ति को अवैध निर्माण तुरंत बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर परिषद के नोटिस के बाद भी यह अवैध निर्माण नहीं रोका गया तो उक्त व्यक्ति के विरुद्ध नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम 1977 की विभिन्न धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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