सांसद अमृतपाल सिंह ने संसदीय सत्र में भाग लेने की कोर्ट से अपील की
1 min readचंडीगढ़: पंजाब के खडूर साहिब सीट से लोकसभा सदस्य अमृतपाल सिंह ने संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में सांसद ने संसदीय सत्र में शामिल होने की मांग की है।
याचिका में उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का हवाला देते हुए संसदीय सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगी है। अमृतपाल सिंह का कहना है कि वे 19 लाख लोगों के जनप्रतिनिधि हैं और संसदीय सत्र में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना उनके अधिकारों और कर्तव्यों का हिस्सा है।
अमृतपाल सिंह के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गई थीं- एफआईआर संख्या 29 (16 फरवरी 2023) और एफआईआर संख्या 39 (24 फरवरी 2023)। इन मामलों में उन पर पुलिस अधिकारियों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद 18 मार्च 2023 को अमृतसर के डिप्टी मजिस्ट्रेट की ओर से उनके खिलाफ डिटेंशन ऑर्डर जारी किया गया, जिसे 22 अप्रैल 2024 तक बढ़ा दिया गया था।
23 अप्रैल 2023 को अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर असम के डिब्रूगढ़ जेल में रखा गया। हालांकि, 22 अप्रैल 2024 को उनकी डिटेंशन की अवधि समाप्त होने के बाद 13 मार्च 2024 को एक नया डिटेंशन ऑर्डर जारी किया गया, लेकिन इसमें अवधि का उल्लेख नहीं किया गया।
इस आदेश को 3 जून 2024 को राज्य सरकार ने मंजूरी दी और 6 जून 2024 को एक और आदेश जारी किया गया, जिसमें तारीखों में सुधार किया गया।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि उन्हें संसद सत्र में शामिल होने दिया जाए। याचिका में यह भी कहा गया है कि उनके डिटेंशन आर्डर में बार-बार गलतियां और संशोधन यह दर्शाते हैं कि इसमें प्रशासन ने पूरी तरह से लापरवाही बरती है।