महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मातृशक्ति उद्यमिता योजना कारगर: डीसी
योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को मिलेगी तीन लाख तक ऋण की सुविधा
झज्जर, 26 अगस्त। आजादी अमृत महोत्सव की श्रृंखला में हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है, जिसके तहत बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपए तक का ऋण दिलवाने की व्यवस्था की गई है। यह जानकारी डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने शनिवार को यहां दी।
डीसी ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान 80 केसों का लक्ष्य रखा गया है ,पांच लाख रूपए से कम वार्षिक आय वाली व हरियाणा की स्थायी निवासी महिला इस योजना के लिए पात्र होंगी। उन्होंने बताया कि ऋण के लिए आवेदक के समय महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए,आवेदक पहले से लिए गए ऋण का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए । योजना के तहत समय पर किस्त का भुगतान करने पर तीन वर्षो तक सात प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि हरियाणा सरकार द्वारा महिला विकास निगम के माध्यम से दी जाएगी।
डीसी ने आगे बताया कि महिला विकास निगम की योजना के तहत डेयरिंग, उद्योग विभाग की सूची में शामिल नकारात्मक गतिविधियों तथा केवीआईबी को छोडक़र अन्य सभी गतिविधियां शामिल हैं। इन गतिविधियों में यातायात वाहन के तहत ऑटो रिक्शा, छोटा सामान ढ़ोने के वाहन, थ्री व्हीलर, ई रिक्शा, टैक्सी, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, फोटोस्टेट की दुकान, पापड़ बनाना, आचार बनाना, हलवाई की दुकान, फ़ूड स्टाल , आइसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना, टिफिऩ सर्विस, मिट्टी के बर्तन आदि बनाने का काम शुरु कर सकती है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए झज्जर स्थित महिला विकास निगम कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
