December 24, 2025

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मातृशक्ति उद्यमिता योजना कारगर : डीसी

हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से मातृशक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपये तक ऋण दिलाने की व्यवस्था की गई है। चालू वित्त वर्ष में 40 केसों का लक्ष्य रखा गया है,यह योजना हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। डीसी प्रदीप दहिया ने बताया कि यह योजना महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद कारगर सिद्ध होगी तथा उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। योजना के तहत वही महिला पात्र होंगी व लाभ उठा पाएंगी जोकि हरियाणा की स्थाई निवासी होंगी व जिनकी 5 लाख रुपए से कम वार्षिक आय होगी। ऋण के लिए आवेदन के समय महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा आवेदक पहले से लिए गए ऋण का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। योजना के तहत समय पर किस्त का भुगतान करने पर 3 वर्षों तक 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि सरकार द्वारा महिला विकास निगम के माध्यम से दी जाएगी।
-योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित दस्तावेज
उपायुक्त ने बताया कि उपरोक्त योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निर्धारित दस्तावेज आवेदन के साथ जमा कराने होंगे। इन दस्तावेजों में आवेदन पत्र, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार के फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग प्रमाण पत्र आदि शामिल हैं तथा आवेदक के पास उपरोक्त सभी दस्तावेजों की दो-दो कॉपी होनी चाहिए।
-योजना के तहत इन व्यवसायों के लिए मिलेगा ऋण
उपायुक्त ने बताया कि इन गतिविधियों में यातायात वाहन के तहत ऑटो रिक्शा, छोटा सामान ढोने के वाहन, थ्री व्हीलर, ई-रिक्शा, टैक्सी, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, फोटोस्टेट की दुकान, पापड़ बनाना, अचार बनाना, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, आइसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना, टिफिन सर्विस, मिट्टी के बर्तन आदि बनाने का काम शुरू कर सकती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक पात्र महिलाएं कार्यालय हरियाणा महिला विकास निगम,नजदीक पुराना बस स्टैंड,कोठी नंबर 612 झज्जर में संपर्क कर सकती हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *