February 20, 2026

ममता बनर्जी ने बलात्कार की घटनाओं पर पीएम मोदी को लिखा दूसरा पत्र, कहा,’ आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला’

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्हें अपने पिछले पत्र का जवाब नहीं मिला है, जिसमें उन्होंने बलात्कार के मामलों से निपटने के लिए और अधिक सख्त कानून बनाने की मांग की थी।

अपने पत्र में, ममता ने कहा कि उन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्री से जवाब तो मिला है, लेकिन यह उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे की गंभीरता को पर्याप्त रूप से संबोधित करने में विफल रहा।

ममता ने अपने पत्र में कहा, “आप कृपया 22 अगस्त, 2024 को लिखे गए मेरे पत्र संख्या 44-सीएम (प्रतिलिपि संलग्न) को याद करें, जिसमें बलात्कार की घटनाओं पर कड़े केंद्रीय कानून बनाने और ऐसे अपराधों के अपराधियों को कठोर दंड देने की आवश्यकता के बारे में बताया गया है। ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर आपकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला।”

उन्होंने कहा, “हालांकि, भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्री से एक उत्तर प्राप्त हुआ है (उनके दिनांक 25 अगस्त 2024 के क्रमांक 1/आरईएससी/एचएमडब्ल्यूसीडी/2024 के अनुसार), जो मेरे पत्र में उठाए गए मुद्दे की गंभीरता को बमुश्किल दर्शाता है। मेरा मानना है कि इस सामान्य उत्तर को भेजते समय विषय की गंभीरता और समाज के लिए इसकी प्रासंगिकता को पर्याप्त रूप से नहीं समझा गया है।”

मुख्यमंत्री का यह पत्र एक ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार-हत्या मामले और उसके बाद आरजी कर अस्पताल में हुई बर्बरता के बाद उनकी सरकार की कड़ी आलोचना के बीच आया है, जहां यह घटना हुई थी।

अपने पत्र में, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र में अपने राज्य द्वारा की गई पहलों पर भी प्रकाश डाला, जिसके बारे में उनका मानना है कि महिला एवं बाल विकास मंत्री से प्राप्त उत्तर में इसे नजरअंदाज कर दिया गया है।

उन्होंने कहा, “फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफटीएससी) के संबंध में, राज्य सरकार द्वारा 10 विशेष पोक्सो कोर्ट को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, पूरे राज्य में 88 एफटीएससी और 62 पोक्सो नामित कोर्ट पूरी तरह से राज्य के वित्त पोषण पर काम कर रहे हैं। मामलों की निगरानी और निपटान पूरी तरह से न्यायालयों के हाथों में है।”

उन्होंने कहा- “केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, केवल सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को ही एफटीएससी में पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने देखा है कि मामलों की गंभीरता को देखते हुए, स्थायी न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त करने की आवश्यकता है। इसके लिए भारत सरकार के स्तर पर जांच और उसके बाद उपयुक्त कार्रवाई की आवश्यकता है, जिसके लिए आपका हस्तक्षेप आवश्यक होगा।”

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से बलात्कार/बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों के लिए एक कठोर केंद्रीय कानून और अनुकरणीय दंड पर विचार करने का भी आग्रह किया, जिसमें ट्रायल अधिकारियों द्वारा एक निश्चित समय सीमा के भीतर मामलों के निपटान का अनिवार्य प्रावधान हो। ममता ने पहले घोषणा की थी कि उनकी सरकार कोलकाता डॉक्टर बलात्कार और हत्या मामले में अपराधी के लिए मृत्युदंड की मांग करेगी।

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