‘मनीष सिसोदिया के बिना हो ही नहीं सकता था ‘शराब घोटाला’: ईडी
नई दिल्ली : दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। ED ने आरोप लगाया कि दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ही एक्साइज पॉलिसी को तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं। जिसके कारण भ्रष्टाचार हुआ है। ED ने कोर्ट के समक्ष दायर की गई सिसोदिया की दूसरी जमानत याचिका का विरोध किया। राउज ऐवन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। ईडी के आरोपों के मुताबिक पुरानी शराब नीति में जो कमिशन फीस 5 फीसदी थी उसे नई शराब नीति में बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया गया था जिसकी वजह से होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स ने 581 करोड़ रुपये की निश्चित फीस अर्जित की। नई शारब नीति की वजह से होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स ने 338 करोड़ रुपए ज्यादा मुनाफा कमाया था और इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर में सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। शनिवार को सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया ती 338 करोड़ रुपये अपराध की कमाई है। हुसैन ने यह भी तर्क दिया कि सबूत नष्ट कर दिए गए हैं। ईडी ने कहा, “विजय नायर सिसोदिया के निर्देशों के तहत और पूरे विश्वास के साथ काम कर रहा था।” बता दें, इससे पहले ईडी ने ये भी कहा था कि विजय नायर साउथ ग्रुप और आम आदमी पार्टी के बीच शराब नीति को लेकर हो रही डील में बिचौलिए की भूमिका निभा रहा था। उधर कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी है। मनीष सिसोदिया को सबसे पहले पिछले साल पहले 26 फरवरी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने और बाद में नौ मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। ट्रायल कोर्ट, दिल्ली उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने दोनों मामलों में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के जमानत से इनकार के खिलाफ सिसोदिया की समीक्षा याचिका भी खारिज कर दी थी। उनकी क्यूरेटिव याचिकाएं भी खारिज हो चुकी हैं।
