प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज व अन्य छूट की अंतिम तिथि 31 मार्च
चण्डीगढ़, – हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डा. कमल गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने आम जनता के हितों का ध्यान रखते हुए संपत्तिकर दाताओं की सुविधा के लिए प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज व अन्य छूट की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब 31 मार्च, 2024 तक मार्च 2023 तक के प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज पर शत प्रतिशत छूट व बकाया मूल राशि पर 15 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
इसके अलावा वर्ष 2023-24 के प्रॉपर्टी टैक्स पर 15 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
डा. गुप्ता ने नगर निगम क्षेत्र में आने वाली सभी संपत्तिकर दाताओं से अपील करते हुए कहा कि वह तुरंत अपनी प्रॉपर्टी को स्व-प्रमाणित करके इस छूट का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में आने वाले उन संपतिकरदाताओं को नोटिस दिए जा रहे हैं, जिन्होंने काफी समय से अपना संपतिकर नगर निगम कोष में जमा नहीं करवाया है।
नोटिस के बाद भी अगर जो संपतिकर दाता अपना संपत्तिकर जमा नहीं करवाता तो उसकी संपत्ति को नगर निगम एक्ट 1994 धारा के अंतर्गत सीलिंग किया जा रहा है।
