February 22, 2026

किरायेदारों की पुलिस को तत्काल सूचना दें मकान मालिक

झज्जर, जिला में सुरक्षा के दृष्टिगत शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधीश कैप्टन शक्ति सिंह ने भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत तुरंत प्रभाव से मकान मालिकों को किरायेदारों व श्रमिकों की सूचना संबंधित थाना प्रबंधक को देने के आदेश दिए हैं। जिलाधीश द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि जिला में दूसरे राज्यों के श्रमिक किराये पर रहते हैं,लेकिन संबंधित मकान मालिक,होटल व संस्थान मालिक द्वारा किरायेदारों की सूचना संबंधित थाना प्रबंधक को नहीं भेजी जाती है,लेकिन ऐसे लोगों की सूचना भेजी जानी जरूरी है।
जिलाधीश कैप्टन शक्ति सिंह ने सुरक्षा के दृष्टिगत मकान मालिकों व होटल व संस्थान मालिकों को तुरन्त प्रभाव से किरायेदारों की सूचना पुलिस स्टेशन में दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।

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