February 20, 2026

जानें ट्रेन में सफर करते हुए शराब की कितनी बोतल ले जा सकते हैं? क्या हैं नियम?

भारत में लाखों लोग शराब पीते हैं, आंकड़े बताते हैं कि औसत भारतीय सालाना लगभग 4.9 लीटर शराब पीता है। हालाँकि, भारत में शराब पीने के संबंध में सख्त कानून हैं, जैसे शराब पीकर गाड़ी चलाना या काम पर शराब पीना प्रतिबंधित है।

कई लोगों के मन में एक आम सवाल उठता है कि क्या कोई यात्रा के दौरान, खास तौर पर ट्रेन में शराब ले जा सकता है। क्या ट्रेन में शराब ले जाने के लिए कोई खास नियम हैं? इन नियमों का उल्लंघन करने पर क्या दंड है? आइए इन सवालों के जवाब तलाशते हैं।

क्या आप ट्रेन में शराब ले जा सकते हैं?

ट्रेन सार्वजनिक परिवहन का साधन है, जिसमें एक साथ कई यात्री बैठ सकते हैं। सभी के लिए आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय रेलवे ने कई नियम बनाए हैं। भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 के अनुसार, यात्रियों को ट्रेन से यात्रा करते समय शराब ले जाने की अनुमति है, लेकिन केवल उन राज्यों में जहाँ शराब की अनुमति है। उदाहरण के लिए, गुजरात, नागालैंड, बिहार और लक्षद्वीप जैसे शराबबंदी वाले राज्यों में शराब ले जाना सख्त वर्जित है। अगर आप यात्रा के दौरान इन राज्यों में शराब ले जाते हुए पाए जाते हैं, तो आपको जुर्माना या कारावास भी हो सकता है।

आप कितनी शराब ले जा सकते हैं?
भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, यात्रियों को ट्रेन में यात्रा के दौरान शराब ले जाने की अनुमति है, लेकिन इसकी सीमाएँ हैं। आप अधिकतम दो लीटर शराब ले जा सकते हैं, और यह अनिवार्य है कि बोतलें सीलबंद हों। ट्रेन में शराब की खुली बोतलें ले जाने की अनुमति नहीं है।

नियमों का उल्लंघन करने पर क्या दंड है?

अगर कोई व्यक्ति ट्रेन में तय मात्रा से ज़्यादा शराब ले जाता हुआ पाया जाता है, तो उसे रेलवे अधिनियम के तहत दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति प्लेटफ़ॉर्म पर शराब पीते हुए या खुली बोतलें ले जाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे छह महीने तक की जेल और ₹500 तक का जुर्माना हो सकता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *