इनवर्टर कंपनी ने की हेराफेरी
विभाग ने दबोचा, 60 करोड़ का जुर्माना
औद्योगिक क्षेत्र परमाणु में गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने पर राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने इनवर्टर, यूपीएस बनाने वाली कंपनी के तीन यूनिट हिमाचल पावर प्रोडक्ट, शिवालिक इंडस्ट्रीज व यूनिवर्सल पावर प्रोडक्ट पर लगभग 60 करोड़ का जुर्माना लगाया है। संयुक्त आयुक्त इंफोर्समेंट परमाणु की टीम ने कंपनी को नोटिस जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि 30 दिनों के भीतर जुर्माना नहीं भरा तो उसी हिसाब से टैक्स बढ़ता जाएगा।
संयुक्त आयुक्त इंफोर्समेंट विभाग परमाणु के अधिकारी जीडी ठाकुर ने बताया कि वैट बंद होने के बाद जब जीएसटी लागू हुआ था तब आपकारी विभाग ने छूट दी थी कि वैट में जो इनपुट बचा है उसे जीएसटी में इनपुट क्रेडिट के रूप में क्लेम कर सकते हैं और निजी कंपनी ने बचे कम माल की जगह उसे करोड़ों में दिखा दीया ।जब विभाग ने रिकॉर्ड खंगाला तो इसमे 60 करोड़ की हेराफेरी पाई गई ।इसलिए कंपनी पर 60 करोड का जुर्माना लगाया गया है। वह नोटिस पीरियड के भीतर कंपनी से जवाब मांगा गया है।
