महामहिम उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम की सुरक्षा के दृष्टिगत 26 दिसंबर को धारा 144 लागू
ग्लाइडर/ड्रोन/मानव रहित हवाई उपकरण उड़ाने पर रहेगा प्रतिबंध
हिसार, जिलाधीश उत्तम सिंह ने बताया कि महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप सिंह धनखड़ के 26 दिसंबर को आदमपुर में होने वाले वीवीआईपी कार्यक्रम में भाग लेंगे। सुरक्षा के दृष्टिगत कार्यक्रम स्थल तथा आसपास क्षेत्र में धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।
जारी आदेशों के अनुसार सुरक्षा के दृष्टिगत कार्यक्रम स्थल पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत ड्रोन/ग्लाईडर आदि का उपयोग व उड़ाने पर पाबंदी रहेगी। उक्त क्षेत्रों को रैड जोन घोषित किया गया है। उपरोक्त आदेशों की अवहेलना करने वाले संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 188 के तहत सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
