January 27, 2026

दीपावली व छठ पूजा त्यौहारों के दृष्टिगत लोगों की सुविधा के लिए आवश्यक आदेश जारी किए गए

आवश्यक आदेश: ज़िला दण्डाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा द्वारा दीपावली व छठ पूजा त्यौहारों के दृष्टिगत लोगों की सुविधा के लिए आवश्यक आदेश जारी किए गए हैं।
इन आदेश के अनुसार सोलन ज़िला के बद्दी उपमण्डल में यात्रियों को बस से उतारने व चढ़ाने के लिए स्थान निर्धारित किए गए हैं। आदेश के अनुसार यात्री बसें दावत रेस्त्रां, धर्मकांटा के समीप बसंल एन्टरप्राइज़, एन.आर.आई. चौक के समीप पवन फास्ट फूड, सत्संग भवन के समीप स्टाइल ज़ोन पी.डी. कॉपलेंक्स, विशाल मेगामार्ट, आरिष्ट स्पिनिंग मिल के समीप गुरूनानक कार वॉश तथा महाराजा अग्रसेन मार्केट वर्द्धमान चौक के सामने यात्रियों को चढ़ाएंगी व उतारेंगी। साई रोड़ बद्दी पर प्रातः 08.00 बजे से रात्रि 08.00 बजे तक माल वाहनों द्वारा सामान चढ़ाया-उतारा नहीं जाएगा। आपातकालीन सेवा में प्रयुक्त वाहनों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 व 117, सड़क सुरक्षा नियम, 1999 के नियम 15 व 17 तथा हि.प्र. मोटर वाहन नियम, 1999 के नियम 184 व 196 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।
यह आदेश 10 नवम्बर, 2024 तक लागू रहेंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *