March 14, 2026

हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश शंभू बॉर्डर को एक हफ्ते मे खुलवाया जाए

चंडीगढ़ ,  अंबाला में किसान आंदोलन पर बुधवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया कि शंभू बॉर्डर को एक हफ्ते मे खुलवाया जाए। हाईकोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा को कानून व्यवस्था बनाने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने खनौरी बॉर्डर पर मरने वाले किसान शुभकरण की जांच के लिए एसआईटी बनाने का भी आदेश दिया।

हरियाणा सरकार के वकील दीपक सभरवाल ने कहा कि 10 फरवरी 2024 से यह सड़क बंद है। हमने हाईकोर्ट को बताया कि सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। किसान पंजाब की तरफ बैठे हुए हैं। यह दिन-रात करीब 400 की संख्या में हैं। पंजाब सरकार किसानों को एक तय जगह पर बिठाए। हम तुरंत बैरिकेडिंग को हटा लेंगे।

हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को कहा कि एक हफ्ते में बैरिकेडिंग हटाओ। अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आती है तो सरकार जो चाहे फैसला ले सकती है। यही आदेश पंजाब सरकार को भी दिया गया है कि वह लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखें। उन्होंने कहा कि हाईवे तभी खुल पाएंगे, जब किसान वहां से हटेंगे। इसके अलावा पुलिस कमिश्नर झज्जर सतीश बालन की अगुआई में किसान शुभकरन की मौत को लेकर एसआईटी बनाई गई है।

शंभू बॉर्डर पर पंजाब के किसान संगठन 13 फरवरी से धरना लगाकर बैठे हैं। पांच महीने से हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पंजाब के किसान धरना दे रहे हैं। इस वजह से शंभू बॉर्डर पर केंद्रीय सुरक्षा बल और हरियाणा पुलिस के जवान तैनात हैं। यहां पर दिल्ली-चंडीगढ़ नेशनल हाईवे का कुछ हिस्सा बंद था। इस वजह से अंबाला में कारोबार को असर पड़ रहा है। साथ ही रोजाना आवाजाही करने वाले लोगों को बड़ी समस्या पेश आ रही थी और इसी कारण हाईकोर्ट में बॉर्डर खोलने को लेकर याचिका दाखिल की है।

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