हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस को सौंपी कर्नल बाठ मामले की जांच
पंजाब पुलिस की एसआईटी खारिज
चंडीगढ़: पटियाला में आर्मी कर्नल पुष्पिंदर बाठ से मारपीट के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने इस केस की जांच चंडीगढ़ पुलिस को सौंप दी है, जिसे चार महीने के भीतर पूरी करनी होगी। अदालत के आदेशानुसार, तीन दिन के भीतर नई जांच टीम गठित की जाएगी, जिसमें पंजाब पुलिस का कोई भी अधिकारी शामिल नहीं होगा। हालांकि, जांच में पंजाब पुलिस को पूर्ण सहयोग देना अनिवार्य होगा।
इससे पहले, पंजाब पुलिस ने इस मामले में एक एसआईटी (विशेष जांच टीम) बनाई थी, जिसने बयान दर्ज करने के साथ-साथ सबूत भी जुटाए थे। बावजूद इसके, हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस की जांच प्रक्रिया और दलीलों को अस्वीकार कर दिया। यह याचिका कर्नल पुष्पिंदर बाठ ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर की थी।
इसी दौरान, कर्नल की पत्नी जसविंदर कौर बाठ ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा है, जिस पर उन्हें ट्रैक करने का आरोप है। उनका कहना है कि वह व्यक्ति उनकी गतिविधियों की निगरानी कर रहा था और पल-पल की जानकारी व फोटो वॉट्सऐप के जरिए किसी को भेज रहा था। शक के आधार पर उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। यह मामला अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है और आगामी जांच में कई अहम खुलासे हो सकते हैं।
