‘लव जिहाद’ पर सरकार ला रही नया बिल, उम्रकैद तक की सजा
1 min readलखनऊ – यूपी की योगी सरकार ‘लव जिहाद’ को लेकर नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। जानकारी के अनुसार इस संशोधन विधेयक को 2 अगस्त को ध्वनिमत से पारित किया जा सकता है।
दरअसल, ये 2020 में बने कानून में संशोधन के लिए बिल लाया गया है, जिसको लेकर सदन में चर्चा हो सकती है। ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक-2024’ को सोमवार को सदन में पेश किया गया था। अब इस पर चर्चा की तैयारी है। संशोधित बिल में प्रावधान है कि लव जिहाद का आरोप सही साबित होने पर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। खबर है कि इस संशोधन विधेयक को 2 अगस्त को ध्वनिमत से पारित किया जा सकता है। भाजपा से जुड़े सूत्रों ने कहा कि सरकार ने इस कानून का दायरा इसलिए बढ़ाया है क्योंकि 2020 में बने नियम का ज्यादा असर नहीं दिख रहा है। ऐसे में इसके तहत कई चीजों को शामिल किया गया है और सजा भी बढ़ाई गई है। इसके तहत अब उम्रकैद की सजा होगी, जबकि पहले कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान था। वहीं सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन कराना अवैध माना जाएगा। वहीं झूठ बोलकर या फिर धोखा देकर धर्म परिवर्तन कराने को अपराध माना जाएगा। ऐसा होने पर आरोपियों के खिलाफ इसी कानून के तहत मुकदमा चलेगा।
यदि कोई अपने मन से ही धर्म बदलना चाहता है तो फिर मजिस्ट्रेट को इसकी जानकारी दो महीने पहले देनी होगी। धोखाधड़ी से धर्मपरिवर्तन कराने पर 15 हजार रुपये तक के फाइन और 1 से 5 साल तक कैद का प्रावधान होगा। यदि एससी-एसटी वर्ग की महिलाओं और नाबालिगों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो 3 से 10 साल तक की कैद हो सकती है। बिल में कहा गया है कि यदि कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन चाहता है तो उसे दो महीने पहले डीएम को इसकी जानकारी देनी होगी। इसका उल्लंघन करने पर 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा हो सकती है।
लव जिहाद के नए कानून में किन 5 चीजों को अपराध माना गया है-
– धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग
– डर दिखाकर धर्म बदलवाना
– बल प्रयोग से शादी करना
– पहचान बदलकर शादी करना
– छिपाकर धर्म बदलवाना