December 22, 2025

अमरोह में दी मुफ्त कानूनी सहायता योजना और कई कानूनों की जानकारी

हमीरपुर , जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने मंगलवार को मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य पर ग्राम पंचायत अमरोह में एक जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर प्राधिकरण के सचिव एवं वरिष्ठ सिविल जज असलम बेग ने आम लोगों को न्याय सुलभ बनाने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण (नालसा) द्वारा आरंभ की गई विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी।
उन्होंने मुफ्त कानूनी सहायता योजना, नालसा के हेल्पलाइन नंबर 15100, राष्ट्रीय लोक अदालत, मोटर वाहन अधिनियम, तेजाब से हमलों और अन्य अत्याचारों से पीड़ित लोगों को मुआवजे, नशे की समस्या एवं एनडीपीएस एक्ट और कई अन्य महत्वपूर्ण कानूनों की विस्तृत जानकारी प्रदान की।
असलम बेग ने बताया कि एससी-एसटी वर्ग के लोग, महिलाएं, बच्चे, दिव्यांग, आपदा पीड़ित, अत्याचार पीड़ित, श्रमिक, किन्नर, कैदी और सालाना 3 लाख रुपये से कम आय वाले सभी वर्गों के लोग मुफ्त कानूनी सहायता योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। किसी भी न्यायालय परिसर में स्थापित फ्रंट आफिस में जाकर पात्र लोग मुफ्त कानूनी सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि अदालतों में लंबित मामलों को मध्यस्थता एवं आपसी सहमति और लोक अदालतों के माध्यम से तुरंत निपटाया जा सकता है। इससे दोनों पक्षों के समय और धन की बचत होती है तथा आपसी संबंध खराब नहीं होते हैं। लंबित मामलों को तुरंत निपटाने के लिए ये बहुत ही अच्छे विकल्प हैं।
इस अवसर पर पैरा लीगल वालंटियर अशोक कुमार, पंचायत प्रधान मीना देवी, उपप्रधान योगराज और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे।

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