दल बदल के कारण अयोग्य घोषित पूर्व विधायकों को नहीं मिलेगी पेंशन
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हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बिल पास
शिमला : हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार द्वारा दल-बदल के कारण अयोग्य घोषित पूर्व विधायकों की पेंशन बंद करने की तैयारी है। इस संबंधी बिल विधानसभा में पास हो गया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह कानून का रूप ले लेगा। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंगलवार को विधानसभा में यह संशोधन विधेयक पेश किया था जिसे बुधवार को चर्चा के बाद पास कर दिया गया।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा, भविष्य में दल-बदल रोकने व साफ-सुथरी राजनीति के लिए ऐसा करना जरूरी है। उन्होंने कहा, इस संशोधन में कोई द्वेष भावना नहीं है। स्व. राजीव गांधी ने जब दलगत राजनीति रोकने के लिए जो दल-बदल कानून बनाया था, हम उसे आगे बढ़ा रहे हैं। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि इस संशोधन का कोई भी औचित्य नहीं है। बदले की भावना से कानून नहीं बदले जाते।