February 20, 2026

तंबाकू अधिनियम 2003 के तहत विभिन्न स्थानों पर जुर्माना लगाया गया

कीरतपुर साहिब 28 जून, सिविल सर्जन रूपनगर और डॉ. मनु विज के दिशा-निर्देशों के अनुसार डॉ. तंबाकू अधिनियम 2003 के तहत पीएचसी कीरतपुर साहिब की टीमों ने डॉ. दलजीत कौर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में विभिन्न सार्वजनिक स्थानों और बस स्टैंडों का दौरा किया। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. दलजीत कौर ने बताया कि तंबाकू और इसके उत्पादों के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए विभिन्न स्थानों पर टीमों द्वारा सूचना शिविर आयोजित किए गए और अधिनियम का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना भी लगाया गया। उन्होंने बताया कि इस एक्ट के तहत तंबाकू से बने उत्पादों को खुले तौर पर नहीं बेचा जा सकता हैऔर दुकानों पर साइनबोर्ड होना चाहिए, जिसके तहत 18 वर्ष से कम आयु के नागरिकों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जा सकते हैं। इस मौके पर शहर की दुकानों की भी चेकिंग की गई और तंबाकू और उसके उत्पाद खुलेआम बेचने वालों पर जुर्माना भी लगाया गया। इस मौके पर ब्लॉक एसआई सिकंदर सिंह, एसआई सुखदीप सिंह, वरिंदर सिंह, कुलविंदर सिंह, संजीव कुमार, रविंदर सिंह मौजूद रहे।

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