February 21, 2026

आचार संहिता के दौरान मीडिया को सांप्रदायिक, गैर-कानूनी, जाति और राष्ट्र विरोधी समाचारों के प्रसारण से बचना चाहिए।

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के दौरान प्रिंट मीडिया को भारतीय प्रेस परिषद और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण द्वारा तय नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार ही समाचार और विज्ञापन को प्रकाशित एवं प्रसारण करना चाहिए। अग्रवाल लोकसभा आम चुनाव 2024 के संबंध में तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि आचार संहिता के दौरान मीडिया को सांप्रदायिक, गैर-कानूनी, जाति और राष्ट्र विरोधी समाचारों के प्रसारण से बचना चाहिए।
उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टियों द्वारा विज्ञापन सामग्री प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छपवाने या प्रसारण के लिए दी जाएगी तो मीडिया संस्थान को यह चैक करना अनिवार्य होगा कि उसे एमसीएमसी द्वारा सर्टिफिकेट जारी किया गया हो। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मीडिया द्वारा संतुलित और निष्पक्ष रिपोर्टिंग की जानी चाहिए ताकि नागरिकों तक सही और सच्ची खबर पहुंचे, जिससे वे किसी प्रकार के बहकावे में न आएं। उन्होंने कहा कि मतदाताओं का विश्वास बढ़ाने के लिए इस बार भी वीवीपैट का इस्तेमाल किया जा रहा है।

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