February 22, 2026

मातृभाषा अधिनियम का उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना : डा. जसवंत राय

होशियारपुर : राज्य सरकार द्वारा मातृभाषा को उचित सम्मान देने के लिए श्रम विभाग का अधिनियम पंजाब राज्य दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (प्रथम संशोधन) नियम-2023 अस्तित्व में लाया गया है। यह अधिनियम पंजाब राज्य में स्थित सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। जिला भाषा अधिकारी डॉ. जसवंत राय ने कहा कि इस अधिनियम के अनुसार यह सुनिश्चित करना है कि संबंधित दुकान या संस्थान का नाम ऊपर की ओर पंजाबी भाषा (गुरमुखी लिपि) में लिखा हो और यदि किसी अन्य भाषा में लिखना हो तो पंजाबी भाषा के नीचे लिखा जाना चाहिए। इस अधिनियम के प्रथम उल्लंघन पर एक हजार रुपये का जुर्माना और उसके बाद प्रत्येक उल्लंघन पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने सभी नगर परिषदों के कार्यसाधक अधिकारियों, व्यापार मंडल अध्यक्षों, बैंक प्रबंधकों, सचिवों, बाजार समितियों, निजी स्कूलों और नगर पंचायतों से सरकार के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने और मातृभाषा के प्रति उचित सम्मान बनाए रखने में अग्रणी भूमिका निभाने की अपील की।

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