September 16, 2024

कई गांवों में ठीकरी पहरा लगाने के आदेश जारी : जिलाधीश

आदेश तत्काल प्रभाव से लागू और आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे।
झज्जर, 28 जुलाई।
जिलाधीश एवं उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने ड्रेन आठ में बरसात के मौसम में क्षमता से अधिक जल बहाव होने की आशंका को देखते हुए धारा 3 ऑफ पंजाब विलेज एंड स्माल टाउन एक्ट 1918 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए डेढ़ दर्जन से अधिक गांवों में ठीकरी पहरा लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशों में कहा कि ड्रेन आठ के साथ लगते गांव ढराणा,बाकरा, बाघपुर, मांगावास, पलड़ा, बरानी, फोर्टपुरा, मारौत, सुरजगढ़ भिंडावास,कन्वहा, फतेहपुरी, सुंदरहेटी, सिलानी ,सिलाना,कलोई, सौंधी, देवरखाना,मुंडाखेड़ा, लोहट सहित गांवों में कानून व्यवस्था बनाए रखने, ड्रेन के बांधों की निगरानी रखने,ड्रेन टूटने पर तुरंत सिंचाई विभाग को सुचित करने और जरूरत पड़ने प्रशासन,पुलिस प्रशासन, सिंचाई की मदद करने के लिए ठीकरी पहरा लगाने आदेश दिए गए हैं ।
जनहित लागू किए गए उपरोक् आदेशों की संबंधित बीडीपीओ और गांव के सरपंचों द्वारा उपरोक् त आदेशों की अनुपालना कराई जाएगी । जिलाधीश ने कहा कि जनहित में जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे।

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