जिला मजिस्ट्रेट ने होला मोहल्ला के दौरान मैरिज पैलेसों, पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश जारी किए
राज घई, सचिन, श्री आनंदपुर साहिब
डॉ. प्रीति यादव आईएएस जिला मजिस्ट्रेट रूपनगर ने दंड संहिता की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 21 से 26 मार्च तक होला मोहल्ला त्योहार के अवसर पर जिला रूपनगर की सीमा के भीतर सभी मैरिज पैलेसों और पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश दिए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह आदेश एक तरफा पारित कर आम जनता के नाम जारी किया गया है। कीरतपुर साहिब और श्री आनंदपुर साहिब में 21 से 26 मार्च तक होला मोहल्ला का त्योहार मनाया जा रहा है। इस मेले में देश-विदेश से लाखों लोग मत्था टेकने आते हैं। प्रशासन के संज्ञान में आया है कि मैरिज पैलेस और पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं, जिससे अप्रिय घटनाएं घटित होने की आशंका बनी रहती है। आम लोगों के बीच शांति, व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं।
