April 15, 2025

जिला मजिस्ट्रेट ने बैसाखी पर प्रतिबंध के आदेश जारी किए

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सतलुज दरिया व नहरों पर नहाने पर लगाया प्रतिबंध

राज घई, श्री आनंदपुर साहिब: रूपनगर के आईएएस जिला मजिस्ट्रेट वर्जीत वालिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए खालसा साजना दिवस, बैसाखी के अवसर पर रूपनगर जिले की सीमा में आने वाली सतलुज नदी और विभिन्न अन्य नहरों में नहाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
खालसा सृजन दिवस वैसाखी का त्यौहार 12 से 15 अप्रैल तक श्री आनंदपुर साहिब में मनाया जा रहा है। इस त्यौहार पर देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु माथा टेकने के लिए पहुंच रहे हैं। मेले के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु सतलुज नदी और विभिन्न अन्य नहरों में स्नान करते हैं। जिसके कारण दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित होने का खतरा बना रहता है। इसलिए रूपनगर जिले की सीमा के भीतर सतलुज नदियों और विभिन्न अन्य नहरों में नहाने पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक समझा गया है। इसलिए जिला मजिस्ट्रेट ने ये आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 12 अप्रैल से 15 अप्रैल तक प्रभावी रहेंगे। यह आदेश एकतरफा पारित किया गया है तथा मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आम जनता के लिए जारी किया गया है।