चाइना डोरी की खरीद, स्टोरेज तथा बिक्री पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध : जिलाधीश
जिलाधीश कैप्टन शक्ति सिंह ने जारी किए आदेश
झज्जर, जिलाधीश कैप्टन शक्ति सिंह ने अपराध प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा-144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चाइना डोरी की खरीद, स्टोरेज तथा बिक्री पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि चाइना डोरी से पतंग उड़ाना बहुत खतरनाक है, ऐसा करने से कई बार दुर्घटना घटने से मृत्यु भी हो जाती है। चाइना डोरी को सिंथेटिक प्लास्टिक सामग्री से बनाया जाता है, जिसमें खतरनाक तत्व होते हैं। चाइना डोरी से होने वाली हानि को मद्देनजर रखते हुए जनहित में ये आदेश जारी किए गए हैं। चाइना डोरी की खरीद, स्टोरेज व बिक्री पर प्रतिबंध से पशु-पक्षियों व मानव जीवन को संभावित खतरे से बचाया जा सकता है।
