February 21, 2026

दो माह में आ जाएगा ज्ञानवापी मामले पर फैसला

हाई कोर्ट ने पूजा की मांग वाली अर्जी निस्तारित करने के दिए निर्देश

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में मिले ‘कथित शिवलिंग’ की पूजा की मांग वाली छह (ग) अर्जी को आठ सप्ताह में निस्तारित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई को बेवजह टाला न जाए। न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने विवेक सोनी व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। याची की ओर से कहा गया कि ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग, फव्वारा सहित कई अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं।

सिविल जज सीनियर डिविजन के समक्ष अर्जी दाखिल कर पूजा की मांग की है। यह अर्जी 2022 से ही लंबित है। सिविल जज ने कोई फैसला नहीं किया। जबकि, अर्जी की सुनवाई के लिए कई बार तारीख लगाई गई लेकिन मामले को निस्तारित नहीं किया जा रहा है।

अर्जी निस्तारित न होने से मूल अधिकार प्रभावित हो रहा है। इस पर कोर्ट ने सिविल जज सीनियर डिविजन को आठ सप्ताह में निस्तारित करने का आदेश पारित किया है। मामले में पक्षकार बनाए गए काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के अधिवक्ता विनीत संकल्प की ओर से कोई आपत्ति नहीं जताई गई। हिंदु पक्ष की ओर से अश्वनी कुमार ने पक्ष रखा।

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