नए शस्त्र लाइसेंस के लिए अब सिर्फ ऑनलाइन आवेदन : डीसी
झज्जर,20 अगस्त। हथियार का लाइसेंस लेने के इच्छुक लोगों या पुराने का नवीनीकरण करवाने वालों को अब सिर्फ ऑनलाइन ही आवेदन करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें अब गन लाइसेंस संबंधी आवेदन सिर्फ पोर्टल पर ही किए जा सकते हैं । यह जानकारी डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने दी। डीसी ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि गन लाइसेंस संबंधी आवेदन करने के लिए
https://ndalalis.gov.in या https://www.nsws.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके साथ ही सरकार ने आवेदनकर्ता को अपना आवेदन करने से पहले गन लाइसेंस प्राप्त करने या नवीनीकरण के लिए जारी दिशानिर्देशों व नियमों का अध्ययन करने की सलाह भी दी है। आवेदनकर्ता को व्यक्तिगत कैटेगिरी का चयन करना होगा और उसके साथ ही उस जिले का चयन भी करना होगा जिस जिले से वह लाइसेंस जारी करवाना चाहता है।
उन्होंने बताया कि आवेदक पोर्टल पर दी जा रही किसी भी सेवा को चुन सकता है, जिसमें व्यक्तिगत हथियार लाइसेंस जारी करना या नवीनीकरण करना, क्षेत्र की वैधता का विस्तार और अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जारी हथियार लाइसेंस का पंजीकरण भी शामिल है। यह पोर्टल आवेदक का आवश्यक दस्तावेजों सहित सभी विवरण अपलोड करने के लिए मार्गदर्शन भी करेगा। आवेदक अपने आवेदन की स्थिति को पोर्टल पर ट्रैक भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आवेदक आवेदन में अधूरी या गलत जानकारी देने से बचें।
डीसी ने स्प्ष्ट किया कि नागरिकों को लाइसेंस के लिए आवेदन जमा करने में किसी प्रकार की कठिनाई आती है तो वे समस्या के समाधान के लिए गृह मंत्रालय की सहायक टीम, ई-मेल support-arms@mha.gov.in या दूरभाष नंबर 011-23070193 पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि गृह मंत्रालय द्वारा किसी भी रूप में भौतिक आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
