बाल विवाह गैर कानूनी, बच्चों के सुरक्षित भविष्य और विकास में बड़ी बाधा: डॉ. सुरजीत सिंह
राज घई, कीरतपुर साहिब, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण रूपनगर की सचिव अमनदीप कौर के निर्देशों के अनुसार जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा जिले के विभिन्न गांवों में 100 दिनों की बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता कैंप लगाए जा रहे हैं। इस दौरान लोगों को बाल विवाह निषेध कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है।
सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉ. सुरजीत सिंह ने बताया कि जिला परिवार कल्याण अधिकारी डॉ. अंजली चौधरी के नेतृत्व में ब्लॉक कीरतपुर साहिब में लगाए जा रहे जागरूकता कैंपों में आशा और आशा फेसीलिटेटर द्वारा कानूनी सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधियों को पूरा सहयोग दिया जा रहा है। इन जागरूकता कैंपों के दौरान लोगों को बताया जा रहा है कि बाल विवाह न केवल एक कानूनी अपराध है, बल्कि यह बच्चों के स्वस्थ भविष्य, शिक्षा और विकास में भी बड़ी बाधा बनता है। उन्हें इस बारे में भी जागरूक किया जा रहा है कि बाल विवाह निषेध कानून के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। इसके साथ ही जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता सेवाओं के बारे में भी जानकारी दी जा रही है।
सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉ. सुरजीत सिंह ने लोगों से बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को जड़ से समाप्त करने के लिए प्रशासन का सहयोग करने तथा किसी भी ऐसी घटना की जानकारी संबंधित अधिकारियों को तुरंत देने की अपील की, ताकि बच्चों का सुरक्षित और सुनहरा भविष्य सुनिश्चित किया जा सके।
ब्लॉक एक्सटेंशन एजुकेटर रतिका ओबरॉय ने बताया कि गांव बेला ध्यानी, ब्रूवाल, बहलू, भल्लड़ी, भलोवाल और बासोवाल में लगाए गए जागरूकता कैंपों के दौरान टीम द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 और कानूनी सहायता सेवाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। जागरूकता टीम में एडवोकेट अंकित और रजत आचार्य, पैरा लीगल वॉलंटियर जसवंत सिंह और पवन कुमार, सरपंच, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा, आशा फेसीलिटेटर ममता, रीना, सरोज, नीलम, निर्मल, अनीता, त्रिप्ता और राम प्यारी शामिल हैं।
