चंडीगढ़ प्रशासन ने पीजीआई में छह महीने तक हड़ताल पर रोक लगाई
चंडीगढ़, प्रशासन ने पीजीआई में किसी भी कर्मचारी द्वारा हड़ताल करने पर छह महीने के लिए रोक लगाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश गृह विभाग द्वारा जारी किया गया है और आज से प्रभावी माना गया है। आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि पीजीआई में हड़ताल से आवश्यक सेवाओं, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई और जनता के जीवन के लिए जरूरी सेवाओं पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए, प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि पीजीआई की सेवाओं को आवश्यक सेवा माना जाएगा और हड़ताल पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। यह निर्णय हरियाणा एसेंशियल सर्विसेज (मेनेजमेंट) एक्ट, 1974 के तहत लिया गया है, जो चंडीगढ़ के लिए भी लागू होता है। अधिसूचना के अनुसार, इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
