जिला में 21 अगस्त तक डोर टू डोर सर्वे करेंगे बीएलओ: डीसी
झज्जर, डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार 1 जनवरी 2024 को आधार तिथि मानकर जिला में मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान को लेकर ईआरओ, एईआरओ व बीएलओ को प्रशिक्षित किया गया है । बीएलओ द्वारा आगामी 21 अगस्त तक हाउस टू हाउस सर्वे किया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 1 जनवरी, 2024 को आधार तिथि मानकर 17 अक्टूबर, 2023 से लेकर गुरुवार 30 नवम्बर, 2023 तक दावें तथा आपत्तियां प्राप्त की जाएगी। इसी अवधि में शनिवार 21 अक्टूबर व रविवार 22 अक्टूबर 2023 तथा शनिवार 4 नवम्बर व रविवार 5 नवम्बर 2023 को विशेष अभियान तिथियां निर्धारित की गई है। इन विशेष तिथियों में सभी बूथ लेवल अधिकारी अपने-अपने मतदान केंद्रों पर सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक उपस्थित रहकर फार्म प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि मंगलवार 26 दिसंबर तक दावों एवं आपत्तियों का निपटान करने उपरांत शुक्रवार 5 जनवरी 2024 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा।
-मतदान केन्द्रों पर चुनाव पाठ शाला का गठन करें बीएलओ
जिला निर्वाचन अधिकारी ने आगामी लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर आमजन को मतदाता पंजीकरण, चुनाव प्रक्रिया तथा ईवीएम व वीवीपैट के प्रति जागरूक करने के लिए सभी बूथ लेवल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने मतदान केन्द्रों पर एक-एक चुनाव पाठशाला का गठन करें। डीसी ने सभी बीएलओ व सुपरवाइजर को निर्देश दिए गए कि मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान से पूर्व मतदान केंद्रों के भवनों का प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को भिजवाया जाता है। यदि किसी भी मतदान केन्द्र का भवन क्षतिग्रस्त हो तो नए भवन के प्रस्ताव का सुझाव इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा सके।
डीसी ने बताया कि सभी नागरिक जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हो चुके हैं, और ऐसे व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं है,वे सभी व्यक्ति मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए पात्र हैं। उन्होंने बताया कि सभी बीएलओ को निर्देश दिए गए हैं कि 18 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति जिनके नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हैं, ऐसे व्यक्तियों के फार्म नंबर छह भरें। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि वोट बनवाने आये पात्र व्यक्तियों से उनके आयु व रिहायश के मूल प्रमाण चेक करके व उनके रिहायश की मौके की पड़ताल करके ही बीएलओ अपनी सत्यापन रिपोर्ट करे। उन्होंने बताया कि ऐसे भावी मतदाता जो एक जनवरी2024,एक अप्रैल 2024,एक जुलाई 2024 और एक अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी करते हैं,वे भी अग्रिम तौर पर अपना फार्म संख्या छह भरकर संबंधित बीएलओ को जमा कर सकते हैं,जिन्हें पात्रता की तिथि अनुसार मतदाता सूचियों में शामिल कर लिया जाएगा। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे अपने परिवार के ऐसे व्यक्ति जिनका निधन हो चुका है,उनके नाम मतदाता सूची से हटवाने के लिए संबंधित बीएलओ को फार्म नंबर सात भरकर दें। यदि किसी वोटर के नाम या अन्य किसी विवरण में किसी प्रकार की कोई त्रुटि है,तो उसके लिए फार्म नंबर आठ भरा जाए।
