February 14, 2026

बर्खास्त ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेडकर को दी बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने 21 अगस्त तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक

नई दिल्ली : महाराष्ट्र की बर्खास्त ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेडकर को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 21 अगस्त तक पूजा को गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया है। दिल्ली पुलिस ने पूजा पर फर्जी तरीके से सिविल सेवा परीक्षा पास करने का मामला दर्ज किया है। पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर नोटिस करते हुए जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि मौजूदा मामले के तथ्यों को देखते हुए, कोर्ट की राय है कि याचिकाकर्ता को अगली सुनवाई तक गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए।

दिल्ली हाईकोर्ट पूजा खेडकर की जमानत याचिका पर 21 अगस्त को सुनवाई करेगी। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि पूजा खेडकर को जांच में सहयोग करना होगा। जस्टिस प्रसाद ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि पूजा खेडकर की हिरासत की क्या जरूरत है? जबकि इस पूरी घटना में कोई और शामिल नहीं है और सब कुछ उनके द्वारा ही करने का आरोप है।

साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा कि वह सिस्टम में नहीं है तो सिस्टम के अंदर से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। इस पर UPSC ने कहा कि वह अभी सिस्टम का हिस्सा नहीं है लेकिन बिना सिस्टम में हुए भी वह कई तरह से प्रभावित कर सकती है। UPSC ने कहा कि वह मास्टरमाइंड है।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति प्रसाद ने UPSC की ओर से पेश हुए वकील नरेश कौशिक से कहा कि फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि उसे तत्काल हिरासत में लेने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले के तथ्यों को देखते हुए अदालत की राय है कि पूजा खेडकर को सुनवाई की अगली तारीख (21 अगस्त) तक गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है।

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