प्रताप सिंह बाजवा की गिरफ्तारी पर लगी रोक
पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में पेश की स्टेटस रिपोर्ट; अगली सुनवाई 7 मई को
चंडीगढ़ : पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में आज कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा की उस याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की है। जस्टिस त्रिभुवन दहिया की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान, पंजाब सरकार की ओर से पेश हुए सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि प्राथमिकी के संबंध में जांच शुरू कर दी गई है। सरकारी वकील फेरी सॉफ्ट ने अदालत को यह आश्वासन भी दिया कि फिलहाल प्रताप सिंह बाजवा को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 7 मई, 2025 की तारीख तय की है। इसके साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में प्रताप बाजवा को गिरफ्तार करने की आवश्यकता पड़ती है, तो इसकी सूचना पहले अदालत को देनी होगी। हालांकि, अदालत ने जांच प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगाई है और जांच टीम को अपनी कार्रवाई जारी रखने का निर्देश दिया है।
गौरतलब है कि कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने एक टीवी कार्यक्रम के दौरान बातचीत करते हुए यह दावा किया था कि पंजाब पुलिस अब लोगों को सुरक्षा नहीं देती है। उन्होंने कहा था कि शाम सात बजे के बाद पुलिस खुद को बचाने में लग जाती है।
बाजवा ने यह भी दावा किया था कि उन्हें जानकारी मिली है कि 50 बम आए थे, जिनमें से 18 का इस्तेमाल हो चुका है और 32 अभी भी बचे हैं। उन्होंने सवाल उठाया था कि क्या मुख्यमंत्री भगवंत मान को इस जानकारी की जानकारी है या नहीं।
प्रताप सिंह बाजवा के इस बम वाले बयान के बाद ही उनके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
