December 21, 2025

01 जुलाई से 30 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है मध्यस्थता अभियान

तालुका अदालतों के माध्यम से लंबित मामलों का किया जाएगा निपटान

रिकांगपिओ ,सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी किन्नौर जितेन्द्र सैनी ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पूरे प्रदेश में 01 जुलाई से 30 सितंबर, 2025 तक मध्यस्थता अभियान आरंभ किया गया है जिसके अंतर्गत तालुका अदालतों के माध्यम से लंबित मामलों का निपटान सुनिश्चित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इन अदालतों में क्रिमिनल कम्पाउन्डेंबल ऑफेन्स, धारा 138 के तहत एन.आई अधिनियम से संबंधित मामले, मनी-रिकवरी, वाहन दुर्घटना, श्रम विवाद, विद्युत व पानी के बिल, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भू-अधिग्रहण, सेवाओं से संबंधित तनख्वा व भत्ते, सेवानिवृति से संबंधित मामले, राजस्व मामले (केवल जिला व उच्च न्यायलय में लंबित) व अन्य दीवानी मामले (किराया, सुखभोग अधिकार, हिदायत संबंधी, विशिष्ट प्रदर्शन सूट) शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि अपने-अपने न्यायिक क्षेत्र के तहत जो कोई व्यक्ति भी उक्त मामलों का राष्ट्रीय लोक अदालत में समाधान करना चाहते हैं तो वे न्यायिक न्यायलय परिसर रामपुर बुशैहर, न्यायिक न्यायलय परिसर रिकांग पिओ जिला किन्नौर, न्यायिक न्यायलय परिसर आनी जिला कुल्लू, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण रिकांग पिओ जिला किन्नौर के कार्यालय में अपने मामले की सुनवाई के लिए संपर्क कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए 01786-223605 या secy-dlsa-kin-hp@nic.in पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं।

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