February 17, 2026

अरावली केस: अपने ही फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी बनाने का निर्देश

नई दिल्ली, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 20 नवंबर के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें अरावली पर्वतमाला की परिभाषा को स्थानीय भूभाग से कम से कम 100 मीटर ऊपर उठने वाली भू-आकृतियों तक सीमित कर दिया गया था। शीर्ष न्यायालय ने अरावली पर्वतमाला की परिभाषा को लेकर चल रहे विवाद पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया और क्षेत्र में इसकी ऊंचाई और अनुमत खनन से संबंधित प्रश्नों की व्यापक जांच के लिए एक विशेषज्ञ पैनल गठित करने का प्रस्ताव रखा। अरावली पहाड़ियों को लेकर चल रहे विवाद के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को अरावली की परिभाषा से जुड़े विवादास्पद मुद्दे का स्वतः संज्ञान लिया और अपने उस फैसले पर न्यायिक पुनर्विचार की संभावना को फिर से खोल दिया, जिसमें पर्वत श्रृंखला को स्थानीय भू-भाग से कम से कम 100 मीटर ऊपर उठने वाली भू-आकृतियों तक सीमित कर दिया गया था।

अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की परिभाषा और संबंधित मुद्दे शीर्षक वाले इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी तथा ए.जी. मसीह की पीठ ने विशेष बैठक में की। यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अरावली की विवादित परिभाषा को स्वीकार करने वाला पिछला फैसला भी भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भूषण आर. गवई की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने सुनाया था।

20 नवंबर को, सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वतमाला और पर्वत श्रृंखलाओं की एक समान परिभाषा को स्वीकार करते हुए, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैले इसके क्षेत्रों के भीतर नए खनन पट्टे जारी करने पर विशेषज्ञों की रिपोर्ट आने तक रोक लगा दी थी।

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