January 25, 2026

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को मंजूरी दी

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को मंजूरी देते हुए कुंज गलियों से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। हालांकि हाईकोर्ट ने मंदिर के बैंक खाते में जमा धन 262.50 करोड़ रुपए का कॉरिडोर बनाने में उपयोग करने की सरकार को परमिशन नहीं दी है। कोर्ट ने मंदिर प्रबंधन को भी कहा है कि किसी भी श्रद्धालु को दर्शन करने को प्रतिबंधित न करें।

जिला प्रशासन आदेश का पालन सुनिश्चित कर अगली सुनवाई की तिथि 31जनवरी 2024 को अपनी रिपोर्ट पेश करे। कोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 25व 26 में मिला धार्मिक अधिकार पूर्ण नहीं है। ये मौलिक अधिकार कुछ हद तक लोक व्यवस्था के अधीन है। उचित अवरोध लगाया जा सकता है। हालांकि सेवायत इसका तीखा विरोध कर रहे थे. उनका कहना था कि इस कॉरिडोर से मथुरा वृंदावन की सदियों पुरानी सांस्कृतिक पहचान खत्म हो जाएगी, उसकी तंग गलियों में बसी विरासत को चोट पहुंचेगी। इससे हजारों की संख्या में लोग बेरोजगार हो जाएंगे।

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