December 22, 2025

सभी वाहन मालिक 31 मार्च तक विशेष पथ कर जमा करना सुनिश्चित करें— आरटीओ

विशेष पथ कर भुगतान के संबंध में अंतिम नोटिस जारी

बिलासपुर, बिलासपुर जिला में विशेष पथ कर (SRT) जमा करने के संबंध में अंतिम नोटिस जारी किया है। यह जानकारी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बिलासपुर राजेश कुमार कौशल ने दी।

उन्होंने सभी मालवाहक और यात्री वाहनों (ट्रक, स्कूल टैक्सी, एंबुलेंस, टूरिस्ट टैक्सी) के मालिकों से अनुरोध किया गया है कि वे 31 मार्च 2025 तक लंबित कर का भुगतान सुनिश्चित करें।

परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, 31 दिसंबर 2021 से पहले पंजीकृत सभी अनुबंधित वाहनों के लिए विशेष पथ कर जमा करना अनिवार्य है। कई वाहन मालिकों द्वारा अभी तक कर का भुगतान नहीं करने के कारण विभाग ने अंतिम नोटिस जारी कर 31 मार्च 2025 की अंतिम तिथि निर्धारित की है।

कर न भरने पर होगी कार्रवाई

यदि निर्धारित समय तक कर जमा नहीं किया जाता है, तो संबंधित वाहनों को जब्त (Impound) कर दिया जाएगा। साथ ही, देरी से भुगतान करने पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त जुर्माने के साथ कर राशि देय होगी।

वाहन मालिकों से अपील

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी राजेश कुमार कौशल ने सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि वे 31 मार्च 2025 से पहले विशेष पथ कर का भुगतान कर दें, जिससे किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।

अधिक जानकारी के लिए वाहन मालिक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, बिलासपुर से संपर्क कर सकते हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *