February 24, 2025

जिला में चलाया जाएगा मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान : डीसी

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झज्जर, डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार 1 जनवरी 2024 को आधार तिथि मानकर जिला में मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चलाया जाएगा, जिसके लिए ईआरओ, एईआरओ व बीएलओ को प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्होंने बताया प्रशिक्षण उपरांत बीएलओ द्वारा बीएलओ एप पर शुक्रवार 21 जुलाई से सोमवार 21 अगस्त तक हाउस टू हाउस सर्वे किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 1 जनवरी, 2024 को आधार तिथि मानकर मंगलवार 17 अक्टूबर, 2023 से लेकर गुरुवार 30 नवम्बर, 2023 तक दावें तथा आपत्तियां प्राप्त की जाएगी। इसी अवधि में शनिवार 21 अक्टूबर व रविवार 22 अक्टूबर 2023 तथा शनिवार 4 नवम्बर व रविवार 5 नवम्बर 2023 को विशेष अभियान तिथियां निर्धारित की गई है। इन विशेष तिथियों में सभी बूथ लेवल अधिकारी अपने-अपने मतदान केंद्रों पर सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक उपस्थित रहकर फार्म प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि मंगलवार 26 दिसंबर तक दावों एवं आपत्तियों का निपटान करने उपरांत शुक्रवार 5 जनवरी 2024 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा।

मतदान केन्द्रों पर चुनाव पाठशाला का गठन करें बीएलओ

जिला निर्वाचन अधिकारी ने आगामी लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर आमजन को मतदाता पंजीकरण, चुनाव प्रक्रिया तथा ईवीएम व वीवीपैट के प्रति जागरूक करने के लिए सभी बूथ लेवल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने मतदान केन्द्रों पर एक-एक चुनाव पाठशाला का गठन करें। चुनाव पाठशाला में भावी मतदाता जो किसी कारण , 18-19 वर्ष के नए मतदाता, महिलाएं (युवा और प्रोढ़), वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन (अगर कोई हो) को शामिल किया जाए तथा प्रति दो महीने में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन अवश्य करवाया जाए। डीसी ने सभी बीएलओ व सुपरवाइजर को निर्देश दिए गए कि मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान से पूर्व मतदान केंद्रों के भवनों का प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को भिजवाया जाता है। यदि किसी भी मतदान केन्द्र का भवन क्षतिग्रस्त हो तो नए भवन के प्रस्ताव का सुझाव इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा सके। डीसी ने बताया कि सभी नागरिक जो 18 वर्ष की उम्र पूरी करते हैं वो वोट बनवाने के पात्र है। सभी सुपरवाईजरों को यह भी निर्देश दिए कि वे सभी बीएलओ को यह निर्देशित करें कि 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति जो अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाना चाहता हैं उससे उनके पूर्व पहचान पत्र की कॉपी/पूर्व निवास स्थान के पते के प्रमाण की प्रति लेते हुए पूर्ण पड़ताल करके ही फार्म भरवाया जाये तथा फार्म के साथ डिक्लेरेशन फार्म भी अवश्य भरवाएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि वोट बनवाने आये पात्र व्यक्तियों से उनके आयु व रिहायश के मूल प्रमाण चेक करके व उनके रिहायश की मौके की पड़ताल करके ही बीएलओ अपनी सत्यापन रिपोर्ट करे।